PAN Card हो सकते हैं बेकार, अगर समय पर नहीं किया ये काम, CBDT ने जारी की चेतावनी और डेडलाइन
PAN Card: अगर आपने Aadhaar Enrolment ID के ज़रिए PAN कार्ड बनवाया है तो आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर उन लोगों को आगाह किया है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन ID का उपयोग करके पैन कार्ड प्राप्त किया है.
CBDT ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को Aadhaar Enrolment ID के आधार पर पैन कार्ड मिला है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले मूल आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य है. यह जानकारी उन्हें आयकर विभाग की प्रणाली, अधिकृत अधिकारी या सीधे CBDT को देनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो PAN कार्ड अमान्य हो सकता है और आयकर रिटर्न (ITR) भी अमान्य घोषित किया जा सकता है.
क्या लगेगा कोई जुर्माना?
बड़ी राहत की बात यह है कि ऐसे उपयोगकर्ताओं को आधार अपडेट करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. गौरतलब है कि आम नागरिकों के लिए PAN-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. उसके बाद से यह सेवा ₹1000 के शुल्क के साथ उपलब्ध है. लेकिन जो लोग नामांकन ID से PAN कार्ड बनवा चुके हैं, वे बिना किसी शुल्क के अपना मूल आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं.
समय पर अपडेट नहीं किया तो क्या हो सकता है नुकसान?
- PAN कार्ड निष्क्रिय हो सकता है
- आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा
- बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन में परेशानी
- निवेश, संपत्ति खरीद-बिक्री में दिक्कतें
कैसे करें आधार नंबर अपडेट?
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- OTP वेरिफिकेशन पूरा करें
- आधार नंबर सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा
अगर आपने भी Aadhaar Enrolment ID के माध्यम से PAN कार्ड प्राप्त किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना मूल आधार नंबर अपडेट जरूर करें. इससे न केवल आपका PAN एक्टिव रहेगा, बल्कि आयकर से जुड़े सारे कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे.
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