HRA छूट के लिए कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी? पढ़िए पूरी डिटेल
ITR Filing 2025: वेतनभोगी करदाता (Salaried Taxpayers) पुराने टैक्स स्लैब के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में HRA छूट की अनुमति नहीं है. वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR भरते समय कई जरूरी जानकारियां पोर्टल पर देनी होंगी.
इस बार e-filing पोर्टल पर मांगी जा रही ये नई जानकारियां
आयकर विभाग के पोर्टल पर इस साल HRA छूट के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण भरने की जरूरत होगी. अगर आपने ये जानकारी पहले से अपने एंप्लॉयर को दी थी, तो यह पोर्टल पर प्री-फिल्ड मिल सकती है. नहीं तो आप खुद भी ये जानकारी भर सकते हैं.
जानकारी इस प्रकार है:
- कार्यस्थल (Place of Work)
- प्राप्त HRA की वास्तविक राशि (Actual HRA Received)
- चुकाए गए किराए की वास्तविक राशि (Actual Rent Paid)
- वेतन का विवरण, जिसमें बेसिक पे (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (DA) शामिल हो
क्या PAN नंबर देना जरूरी है?
HRA छूट के लिए पोर्टल पर मकान मालिक का PAN नंबर भरना अनिवार्य नहीं है. हालांकि यदि आपका सालाना किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो आपको एंप्लॉयर को PAN या मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (Declaration) जमा करनी होगी. साथ ही, किराए की रसीदें अपने पास जरूर रखें. भविष्य में आयकर विभाग की पूछताछ पर ये दस्तावेज काम आएंगे.
ITR Filing 2025: कैसे होगा HRA छूट की गणना?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA छूट की गणना का तरीका अब भी वही है. छूट की राशि इन तीनों में से सबसे कम होगी. यदि आप मेट्रो सिटी (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में रहते हैं तो वेतन का 50%, अन्य शहरों के लिए 40%. उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी ₹50,000 है और DA ₹5,000 है. अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और साल में ₹2,40,000 (₹20,000 प्रति माह) किराया देते हैं और HRA के रूप में ₹1,80,000 मिले हैं, तो तीनों में सबसे कम राशि ही छूट के रूप में मानी जाएगी.
ITR कौन भर सकता है?
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है. इस समय आप ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं (जांच लें कि आपकी पात्रता इनमें आती है या नहीं). ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है.
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