How To: पैसे गलत बैंक अकाएंट में ट्रांसफर हो गए? टेंशन न लें, ऐसे आयेंगे वापस
RBI क्या कहता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक को पहले पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप, जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किये हैं, के कस्टमर केयर सपोर्ट में इसकी शिकायत करें.