Bihar के हजारों किसानों को तीन साल तक नहीं मिलेगा सरकारी लाभ, जानें क्यों लिया गया फैसला

Bihar: बिहार में धान की कटनी शुरू हो गयी है. किसान हाथ के अलावा कंबाइन हार्वेस्टर से भी धान की कटनी करवा रहे हैं. हार्वेस्टर से कटनी के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को खेतों में जला देते हैं जो नियम के खिलाफ है. ऐसे किसानों के विरुद्ध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. फसल अवशेष जलाने वाले राज्य के 3105 किसानों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है. ऐसे किसान धान खरीद के साथ-साथ किसान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाले अनुदान भी नहीं ले पाएंगे.

किस आधार पर की गई कार्रवाई

कृषि यांत्रीकरण के सहायक निदेशक डॉ दीपक कुमार ने इसकी बात जानकारी देते हुए बताया कि खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर विशेष नजर रखी जायेगी. अभी तक जितने किसान इसमें चिन्हित हुए हैं उन्हें तीन वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि पहले जहां से फसल अवशेष जलाने की शिकायत मिली थी, वहां का सेटेलाइट इमेज अधिकारियों को दिया जा चुका है. इसी सेटेलाइट इमेज के आधार पर 3105 किसानों पर कार्रवाई की गयी है.

कहां के कितने किसान हुए वंचित

प्रखंड किसानों की संख्या
सासाराम 186
नोखा 185
शिवसागर 186
चेनारी 117
करगहर 877
कोचस 421
डिहरी 05
अकोढ़ीगोला 07
तिलौथू 18
रोहतास 01
नौहट्टा 04
दावथ 128
दिनारा 598
संझौली 94
राजपुर 08
काराकाट 14
बिक्रमगंज 184
नासरीगंज 24
सूर्यपूरा 51

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