Air India हादसा पीड़ितों के परिजनों को फटाफट मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
Air India Plane Crash: एयर इंडिया विमान हादसे के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए बीमा दावा निपटान प्रक्रिया को सरल और तेज करने की घोषणा की है. एलआईसी ने कहा है कि वह दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और दावा निपटान में हर संभव राहत दी जाएगी.
एलआईसी ने विशेष छूट के तहत यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी पॉलिसीधारक की मृत्यु विमान हादसे में हुई है, तो डेथ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. इसके स्थान पर केंद्र और राज्य सरकार या एयरलाइन की ओर से दिया गया मुआवजा या कोई भी सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें मौत की पुष्टि होती हो, को भी पर्याप्त माना जाएगा.
प्रभावित परिवारों से खुद संपर्क करेगा एलआईसी
एलआईसी ने कहा है कि वह प्रभावित परिवारों तक स्वयं संपर्क करेगा और दावा निपटान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. दावेदारों को उनकी नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर संपर्क करने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, निगम ने एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन (022-68276827) भी जारी की है, जहां दावेदार अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
बजाज आलियांज ने भी बनाई विशेष डेस्क
एलआईसी के अलावा, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस विमान हादसे को देखते हुए दावा निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष डेस्क की स्थापना की है. कंपनी ने कहा है कि वह अपने प्रभावित ग्राहकों के लिए मृत्यु और विकलांगता से संबंधित दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी.
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न्यूनतम दस्तावेजों में मिलेगा लाभ
बजाज आलियांज ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता निर्धारित की है, ताकि पीड़ित परिवारों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिल सके. कंपनी का उद्देश्य है कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता मिल सके और वे इस कठिन समय में थोड़ा राहत पा सकें.
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