9 से ज्यादा sim card खरीदने पर होगी कारवाई, भरना पडे़गा जुर्माना

Sim : अपने फ़ोन का उपयोग करने के लिए Sim कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपको सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है. जब आप किसी टेलीकॉम कंपनी से सिम कार्ड खरीदते हैं, तो आपको उन्हें कुछ वैध दस्तावेज़ देने होंगे और एक त्वरित ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा. वे इस जानकारी को फ़ाइल में रखते हैं ताकि वे उस सिम कार्ड के साथ होने वाली किसी भी संदिग्ध चीज़ पर नज़र रख सकें. भारत में अब कुछ नए नियम हैं जो इस बात पर सीमा लगाते हैं कि आप कितने सिम कार्ड खरीद सकते हैं. यदि आप सीमा से अधिक खरीदते हैं, तो आपको बड़ा जुर्माना लग सकता है.

नए नियम में यह है बदलाव

भारत में Sim कार्ड खरीदने के संबंध में हाल ही में एक विनियमन लागू किया गया है, और सभी व्यक्तियों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य है. इसका पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. संशोधित दूरसंचार कानून के अनुसार, अब भारत में व्यक्तियों को अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदने की अनुमति है, जबकि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा घटाकर 6 कर दी गई है. इन सीमाओं से अधिक पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा लगाए गए दंड का सामना करना पड़ेगा.

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देने होंगे 50 हजार रुपए

नए नियमों के तहत, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में 6 से अधिक sim कार्ड या शेष भारत में 9 से अधिक सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्तियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना अधिकतम 2 लाख रुपये तक बढ़ सकता है. इसके अलावा, जो लोग धोखाधड़ी से सिम कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और संभावित रूप से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

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9 sim cards to be limited to single person

आपके नाम पर कितने नंबर हैं एक्टिव ?

अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं और कौन से एक्टिव हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं. बस tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाएं, अपना नंबर डालें और OTP से लॉग इन करें. आप अपनी आईडी से जुड़े सभी नंबर देख पाएंगे. अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो आपका नहीं है, तो बस ‘यह मेरा नंबर नहीं है’ पर क्लिक करें, अपनी आईडी पर नाम डालें और इसकी रिपोर्ट करें. आपको अपनी शिकायत के लिए एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी.

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