26 जून से लागू होगा यह अधिनियम

New telecommunication Act: 26 जून से प्रभावी होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने जा रही है.जिसके बाद से आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगी। सरकार ने शुक्रवार से आंशिक रुप से अधिनियम को अधिसूचित किया है.इस अधिनियम के तहत 26 जून से धारा 1,2,10 और 30 समेत कुछ प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे.

इस अधिसूचना के अनुसार 26 जून 2024 से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30 ,42 से 44,47,50,58,61 और 62 के  प्रावधान भी लागू हो जाएंगे. जिससे सरकार सार्वजनिक व्यवस्था सरकार सुरक्षा अपराधियों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले पाएगी. 

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दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20:

  • 26 जून से लागू होने वाले दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20 के तहत सरकार को आपात स्थिति में दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल जाता है।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आपदा प्रबंधन में सहायता करना है।
  • सरकार इस धारा के अधिकृत संस्थाओं से दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले सकती है।
  • यह प्राथमिकता के अनुसार आपातकालीन स्थिति में सेवा के लिए संचार सुनिश्चित कर सकता है।
  • यह धारा सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी की आपात स्थिति में महत्वपूर्ण संचार सेवाएं सुचारू रूप से कार्य कर सके. 

दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू होने से भारत के दूरसंचार परिवेश में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे. यह अधिनियम  भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 ,वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 द्वारा शासित पुराने विनियम की जगह ले लेगा. यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देगा .और अपनी मौजूदा भूमिका के अलावा अनुसंधान ,विकास और पायलट परियोजनाओं में काफी समर्थन करेगा. यह अधिनियम के तहत स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार के खिलाफ सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करके उपयोगकर्ता की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करेगा.

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