हाइकोर्ट ने शुभेंदु को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सभा करने की दी सशर्त इजाजत
कोलकाता.
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को पुलिस की अनुमति नहीं मिलना, कोई नयी बात नहीं है. इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी ने जब कभी भी सभा करने की अनुमति मांगी, तो पुलिस हमेशा ही सभा की अनुमति देने से इंकार कर देती है. वहीं, शुभेंदु अधिकारी भी बार-बार सभा की अनुमति के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख करते हैं. इस बार श्री अधिकारी ने हावड़ा जिले के श्यामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सभा करने की अनुमति मांगी थी. लेकिन पुलिस द्वारा इस बार भी अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया था. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने शर्तों के साथ सभा की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अगर सभा स्थल के पास सड़क की चौड़ाई 20 मीटर से कम है, तो वहां सभा की इजाजत नहीं दी जायेगी.
न्यायाधीश ने कहा कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा के साथ शुभेंदु अधिकारी का वहां प्रवेश करना व बाहर निकलना संभव नहीं है. इसलिए ऐसी परिस्थिति में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती. गौरतलब है कि हावड़ा के श्यामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास देउली बाजार क्रॉसिंग पर शुभेंदु अधिकारी की सभा है. पुलिस के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि जिस मैदान में सभा होगी, वहां तक जाने वाली सड़क बहुत संकरी है. इसलिए जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ विपक्षी नेता के काफिले का वहां प्रवेश करना और बाहर निकलना काफी मुश्किल है. इस भाजपा नेता के वकील ने अदालत में कहा कि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी. अगर अदालत चाहे, तो हम बांड जमा करने के लिए तैयार हैं.
इसके बाद जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि वहां 1500 लोगों के साथ सभा आयोजित की जा सकती है. विपक्ष के नेता के अलावा कोई भी गाड़ी लेकर मैदान के करीब नहीं जा सकता. सभी को मुख्य सड़क से चलना होगा.
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