सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर तक चुन सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम
Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. अब वे सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के विकल्प को चुन सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है. यह फैसला हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यह विकल्प केंद्र सरकार के मौजूदा सेवानिवृत्त और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दिया गया है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं.
किन कर्मचारियों पर लागू है यूपीएस
यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, जो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जिन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कवर किया गया था. इन कर्मचारियों को अब यह विकल्प दिया गया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं.
ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
जहां पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अंशदायी योजना है. इसमें कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% योगदान देना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) 18.5% योगदान देगी. हालांकि, अंतिम पेंशन भुगतान मार्केट रिटर्न पर आधारित होगा.
23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार की इस नई पेंशन स्कीम से करीब 23 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच चयन करने का अधिकार दिया गया है. यह पहल केंद्र सरकार की पेंशन व्यवस्था को अधिक लचीला और विकल्प आधारित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.
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कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दी गई है. इसे 24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक ऐसा मॉडल माना जा रहा है, जो पुरानी पेंशन योजना की गारंटी और नेशनल पेंशन सिस्टम की निवेश संरचना के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है. इससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.
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