विमान हादसे में गई जान, जानिए मृतकों के परिवार को कितना मिलेगा मुआवजा

Ahmedabad Plane Crash:गुजरात के अहमदाबाद में कल एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है. इस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया. रिपोर्टस के अनुसार, विमान उड़ते ही तुरंत क्रैश कर गया और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी. अगर आप प्लेन से सफर कर रहे है और इस दौरान एयरलाइंस की किसी गलती की वजह से अगर आप घायल हो जाते है या आपकी मृत्यु हो जाती है तो एयरलाइंस कंपनी आपके परिवार को कितना मुआवजा देती है आइयें इस आर्टिकल में जानते है.

कल जो विमान क्रैश हुआ वो Boeing 787 ड्रीमलाइनर था. इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिन्होनें अपनी जान गवां दी. इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी भी सवार थे, उनकी भी मृत्यु हो गई. ऐसे में लोग जानना चाह रहे है कि इस प्लेन क्रैश के बाद मृतक व्यक्तियों के परिजनों को कितनी मुआवजा मिलेगा.

विमान के हादसे में परिजनों में कितना मुआवजा मिलेगा, इसके लिए DGCA यानी नागरिक विमानन महानिदेशालय ने नियम बनाए हुए हैं. बता दें कि यह नियम घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अलग अलग हैं.

इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए मुआवजा

DGCA नियमों के अनुसार, इंटरनेशनल फ्लाइट में मृत्यु या फिर घायल होने की स्थिति एयरलाइंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के नियम के तहत आती हैं. इस नियम के अनुसार, 128,821 तक विशेष आहरण अधिकार (SDR) यानी प्रत्येक यात्री के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. मुआवजा तब ही दिया जाता है, जब हादसा एयरलाइंस की गलती से हुआ है.

घरेलु फ्लाइट के लिए मुआवजा

DGCA के नियम के मुताबिक, भारतीय विमान कंपनियां घरेलु फ्लाइट के लिए केवल समान कवरेज प्रदान करती हैं. यह मुआवजा एयरलाइंस द्वारा दिया जाता है.

हादसे के बाद टाटा ग्रुप का ऐलान

कल गुजरात के अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने मुआवजे को लेकर ऐलान किया. मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसके अलावा टाटा ग्रुप घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगा.

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