ब‍िना Aadhaar नहीं बन पाएगा PAN Card, 1 जुलाई से बदल रहे हैं न‍ियम

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1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम मजबूत होगा और फर्जीवाड़ा रुकेगा. टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है. जान‍िये Online और SMS के जर‍िए,…और पढ़ें

ब‍िना Aadhaar नहीं बन पाएगा PAN Card, 1 जुलाई से बदल रहे हैं न‍ियम

हाइलाइट्स

  • 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा.
  • टैक्स सिस्टम मजबूत और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम.
  • पुराने पैन को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करें.

नई दिल्ली: 1 जुलाई से नया नियम लागू होने जा रहा है. अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि टैक्स सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके. इस नए नियम के तहत, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. इसलिए, जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द इसे बनवाना होगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और टैक्सपेयर्स की पहचान को और सटीक बनाया जा सकेगा. तो अगर आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपना आधार कार्ड जरूर बनवा लें.

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अभी तक कैसे बनते थे पैन कार्ड?
फ‍िलहाल लोग वोटर आईडी, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का उपयोग करके पैन प्राप्त कर सकते हैं. आने वाला सुधार इस प्रक्रिया को आसान बना देगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण को आयकर विभाग के पोर्टल के जर‍िए पैन आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

पुराने PAN को कराना होगा आधार से ल‍िंक
सभी मौजूदा पैन धारकों को भी अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा, जब तक कि लिंक करके इसे दोबारा एक्‍ट‍िव न किया जाए. बता दें क‍ि ये समय सीमा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है.
यह नियम आयकर विभाग द्वारा की गई खोजों के बाद आया है, जिसमें पाया गया कि कुछ लोग कई पैन कार्ड रख रहे थे या दूसरों के पैन का उपयोग कर टैक्स चोरी और जीएसटी के लिए धोखाधड़ी से पंजीकरण कर रहे थे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मार्च 2024 तक भारत में 740 मिलियन से अधिक पैन धारक थे, जिनमें से लगभग 605 मिलियन ने पहले ही अपने आधार को लिंक कर लिया था.

ऑनलाइन आधार और PAN कैसे ल‍िंक करें ?
– इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट

SMS भेजकर भी कर सकते हैं ल‍िंक
इसके ल‍िए ग्राहक को एक संदेश इस प्रारूप में टाइप करना होगा:
– UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
– यह संदेश अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से <567678> या <56161> पर भेजें.
– उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 987654321012 और पैन नंबर ABCDE1234F है, तो UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F टाइप करें और इसे <567678> या <56161> पर भेजें.

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