टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान, अब एक्सेल में मिलेगा आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म

ITR: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले करदाताओं को इसके लिए फॉर्म भरना अब पहले से आसान हो गया है. आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विभाग ने घोषणा की है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. इससे करदाता वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

आयकर विभाग की आधिकारिक घोषणा

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पहले के ट्विटर) हैंडल पर जानकारी दी है, “आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है.” इससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल की जगह ऑफलाइन भरने की सुविधा पसंद करते हैं.

आईटीआर-1 और आईटीआर-4 किसके लिए हैं?

आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), और फर्मों (सिवाय LLP के) के लिए होते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें खातों का ऑडिट नहीं करवाना होता है. इसमें वे लोग शामिल हैं, जिनकी आय वेतन, एक मकान संपत्ति, अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) या व्यवसाय से आती है.

15 सितंबर फाइल कर सकते हैं आईटीआर

इस साल सरकार ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. इससे करदाताओं को तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और वे बिना किसी जल्दबाजी के रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की जानकारी देना हुआ आसान

नए बदलावों के तहत अब सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में भी दिखाया जा सकता है. पहले ऐसे लाभ को दिखाने के लिए करदाताओं को आईटीआर-2 भरना पड़ता था.

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किसके लिए फायदेमंद है एक्सेल फॉर्मेट

आयकर विभाग की यह पहल करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. एक्सेल फॉर्मेट की सुविधा उन लोगों के लिए खास फायदेमंद है, जो ऑफलाइन काम करना पसंद करते हैं या बार-बार सेविंग का विकल्प चाहते हैं.

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