इन 4 पदों पर अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, मंत्री सुरेश खन्ना बोले-‘हर वर्ग को मिलेगा लाभ’

Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है.

मंत्री सुरेश खन्ना ने कही ये बात

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सम्मानजनक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है. उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय है, जो न सिर्फ पूर्व अग्निवीरों की सेवा को मान्यता देता है बल्कि उन्हें नागरिक सुरक्षा ढांचे में योगदान देने का अवसर भी देता है.

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सभी वर्गों में मिलेगा आरक्षण

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि यह 20 फीसदी आरक्षण सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई अग्निवीर ओबीसी वर्ग से आता है, तो उसे ओबीसी कोटे के भीतर ही यह आरक्षण प्राप्त होगा.

आयु सीमा में मिलेगी राहत

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट देने का भी निर्णय लिया है, जिससे वे अधिक समय तक पात्र बने रहेंगे. भर्ती प्रक्रिया में यह छूट भी सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होगी.

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भर्ती की चार श्रेणियां

इन चार प्रमुख श्रेणियों की सीधी भर्ती में मिलेगा लाभ:-

  • कांस्टेबल (सिविल पुलिस)
  • कांस्टेबल (पीएसी)
  • घुड़सवार पुलिस
  • फायरमैन

2026 में आएगा पहला बैच

वित्त मंत्री ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती का पहला बैच वर्ष 2026 में सामने आएगा. उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार के अधीन सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसी एजेंसियों ने 10% आरक्षण की घोषणा की है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% आरक्षण देकर साहसिक और उदार पहल की है.

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