आयकर अधिनियम में बड़ा बदलाव संभव, संसद के मानसून सत्र में पेश होगा नया विधेयक
New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था
New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है. उन्होंने यह टिप्पणी वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान की. सीतारमण ने बताया कि ‘आयकर विधेयक, 2025’ पर विचार के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया है. इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 14 फरवरी को किया गया था. समिति में कुल 31 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं.
New Income Tax Bill लाने का उद्देश
यह विधेयक भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है. इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेना है और करदाताओं के लिए प्रावधानों को अधिक सहज बनाना है. इस विधेयक में किसी नए कर को लागू करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कानूनी भाषा को सरल बनाया जाएगा ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें. इसके माध्यम से करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को भी अधिक सरल और सुगम बनाया जाएगा.
नए आयकर विधेयक की प्रमुख बातें
- टैक्स नियमों को सरल बनाना: कर प्रणाली को अधिक सरल और करदाता-अनुकूल बनाया जाएगा.पुराने और जटिल कर प्रावधानों को हटाकर आसान और स्पष्ट नियम लागू किए जाएंगे.
- कर विवादों के समाधान के लिए नई व्यवस्था:कर से जुड़े मामलों का समाधान तेजी से करने के लिए विशेष प्रावधान जोड़े जाएंगे. करदाताओं को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाने के लिए एक डिजिटल विवाद समाधान प्रणाली लागू की जाएगी.
- सीबीडीटी को नई शक्तियां: पहले, आयकर विभाग को विभिन्न कर योजनाओं को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होती थी. लेकिन नए विधेयक के तहत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को स्वतंत्र रूप से कर योजनाएं शुरू करने का अधिकार दिया गया है. इससे नौकरशाही संबंधी देरी कम होगी और कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा.
- डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग: नया डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. इससे कर अनुपालन आसान होगा और धोखाधड़ी पर नजर रखी जा सकेगी.
नए विधेयक में टैक्स छूट और कटौती
12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री रहेगी. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में ₹75,000 पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में ₹50,00
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