अदाणी ग्रुप की बढ़ी मुश्किलें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अमेरिकी नियामकों ने शुरू की जांच

वाशिंगटन : भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. खबर है कि अमेरिकी अधिकारी और नियामक अदाणी ग्रुप के बड़े शेयरधारकों से पूछताछ शुरू कर दी है. अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के अमेरिकी अटार्नी ऑफिस और अमेरिकी अधिकारी अदाणी ग्रुप की ओर से अपने बड़े शेयरधारकों को दिए गए बयान पर पूछताछ कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों और नियामकों की ओर से यह जांच इसलिए भी की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी ग्रुप को लेकर जो खुलासे किए थे, उसके बाद कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इसके बाद ग्रुप ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए उनसे बातचीत की थी.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अमेरिका में जांच शुरू

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की अदाणी ग्रुप के द्वारा शेयरों में की गई धोखाधड़ी और लेखा गड़बड़ी को लेकर सार्वजनिक की गई रिपोर्ट पर अमेरिकी नियामकों और अधिकारियों की नजर अब जाकर पड़ी है. हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी, 2023 में अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक की थी. इस रिपोर्ट पर नजर पड़ने के बाद अमेरिकी नियामकों और अधिकारियों ने अदाणी ग्रुप के बड़े शेयरधारकों से पूछताछ शुरू की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस पिछले कुछ महीने से अदाणी ग्रुप को लेकर जांच कर रहा है. इसके साथ ही, अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रहा है.

भारत में भी सेबी कर रहा है जांच

इतना ही नहीं, भारत में भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) भी अदाणी ग्रुप की कंपनियों को लेकर जांच कर रहा है. सेबी यह पता लगाना चाह रहा है कि क्या कंपनी ने मार्केट से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है. सेबी की ओर से यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 17 अगस्त तक दी है मोहलत

इस जांच को लेकर कोर्ट ने सेबी को दो महीने की मोहलत दी थी, लेकिन सेबी ने अदालत से अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया. इसके बाद 17 मई को सेबी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक का समय दिया है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद भी सेबी को समय की जरूरत पड़ेगी, तो 30 सितंबर तक का और समय भी दिया जा सकता है.

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