रेलवे पुल निर्माण एजेंसी पर 6.40 करोड़ का जुर्माना

विनय, खगड़िया. खनन विभाग ने मिट्टी के अवैध खनन मामले में गंडक नदी पर रेलवे पुल निर्माण एजेंसी हरि कंस्ट्रक्शन पर 6 करोड़ 40 लाख का जुर्माना ठोका है. मामला बिना विभागीय आदेश के ही मधुआ गांव में गंडक नदी किनारे से लाखों रुपये की मिट्टी का अवैध खनन कर रेलवे पुल पहुंच पथ आदि में उपयोग से जुड़ा हुआ है. पूरे मामले का खुलासा प्रभात खबर ने एक्सक्लूसिव खबर छाप कर किया था. लिहाजा, छापेमारी के करीब डेढ़ महीने बीतने के बाद खनन विभाग के सहायक निदेशक सह खनिज विकास पदाधिकारी ने अवैध खनन स्थल के मुआयना व मापी के बाद रेलवे पुल का निर्माण कर रही एजेंसी हरि कंस्ट्रक्शन पर 6 करोड़ 40 लाख 250 रुपये का जुर्माना किया. बता दें कि खगड़िया- बरौनी रेलखंड के अप लाइन पर गंडक नदी पर नये रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है. जिसका ठेका बेगूसराय (बरौनी) की निर्माण एजेंसी हरि कंस्ट्रक्शन को मिला है. पुल निर्माण कंपनी द्वारा बिना किसी विभागीय आदेश के ही मधुआ गांव में गंडक नदी किनारे से जेसीबी व हाइवा के सहारे लाखों रुपये की मिट्टी का अवैध खनन कर पहुंच पथ में कई दिनों से उपयोग किया जा रहा था. खनन निरीक्षक की एक चूक से खुल गयी पोल प्रभात खबर में खबर छपने के बाद मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर खनन विभाग व स्थानीय पुलिस ने मधुआ गांव में छापेमारी की थी. जिसमें खनन निरीक्षक ने मधुआ गांव दो मिट्टी लदी हाइवा व ड्राइवर को पकड़ मामले को रफा-दफा कर दिया था. बताया जाता है कि खनन निरीक्षक द्वारा पुल निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपये के जुर्माने से बचाने के लिए दर्ज प्राथमिकी में नयी कहानी गढ़ कर मामले को नया मोड़ दे दिया गया. दरअसल, पूरे मामले में गंडक नदी पर पुल निर्माण कर रही हरि कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए खनन निरीक्षक के एक चूक से झूठ पकड़ा गया. कहा जाता है कि पूरे मामले में उच्चाधिकारियों को गुमराह करने में खनन निरीक्षक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था. पूरे मामले में दर्ज प्राथमिकी में कही गयी बातें ही खनन विभाग के गले की हड्डी बन गयी है. खनन निरीक्षक द्वारा मुफ्फसिल थाना में दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 175/24 में मधुआ नगर रेलवे स्टेशन से अवैध मिट्टी लदे दो हाइवा वाहन को पकड़ने की झूठी कहानी गढ़ी गयी, जबकि मधुआ नगर नाम का खगड़िया में क्या पूरे देश में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है. सूत्रों की मानें तो अवैध खनन के सच को छुपाने व असली गुनहगार को बचाने के लिए खनन विभाग ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर उच्चाधिकारियों को भी गुमराह किया ताकि कार्रवाई के नाम पर आंखों में धूल झोंका जा सके लेकिन खनन निरीक्षक के सारे तिकड़म का खुलासा कर प्रभात खबर ने हेराफेरी के खेल पर पानी फेर दिया. ——————— जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई सहायक निदेशक-सह- प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी ने बेगूसराय (बरौनी) की पुल निर्माण एजेंसी हरि कंस्ट्रक्शन को भेजे पत्र में कहा है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थानान्तर्गत मधुआ (मौजा) गांव में 70543.50 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन मे. हरि कन्सट्रशन एण्ड एसोसियेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित नियमावली 2021 के सुसंगत धाराओं के तहत संवेदक द्वारा रॉयल्टी 6 करोड़ 40 लाख 18 हजार 250 रुपये की राजस्व की क्षति की गयी है. खनन विभाग के सहायक निदेशक ने निर्माण एजेंसी को जुर्माने की राशि जल्द खनन शीर्ष में जमा करते हुए इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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