नगर निकाय चुनाव में 47847 बैलेट यूनिट का होगा उपयोग, मतदाताओं की पहचान के लिए अलग सिस्‍टम

नगर निकाय चुनाव में 47847 बैलेट यूनिट का होगा उपयोग, मतदाताओं की पहचान के लिए अलग सिस्‍टम

नगर निकाय चुनाव में 47847 बैलेट यूनिट का होगा उपयोग, मतदाताओं की पहचान के लिए अलग सिस्‍टम

पटना,  राज्य ब्यूरो। Bihar Municipal Elections 2022: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए इवीएम से मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग के आयुक्त डा. दीपक प्रसाद और सचिव मुकेश सिन्हा ने शुक्रवार को में बताया कि चुनाव में 47847 बैलेट यूनिट (Ballet Unit) और 50146 कंट्रोल यूनिट (Control Unit) का प्रयोग किया जाएगा। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन किया है। इसमें मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए उच्च तकनीक का फेस रिकोगनिशन सिस्टम (एफआरसी) का प्रयोग किया जाएगा। मतदान के दौरान वेब कास्टिंग की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर इवीएम के डिसप्ले से प्राप्त हो रहे आंकड़ों का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनिशन (ओसीआर) पद्धति से मतगणना परिणाम प्राप्त किया जाएगा।

मतदाताओं के लिए हेल्‍पलाइन नंबर

आयोग ने मतदाताओं के लिए हेल्प लाइन नंबर 18003457243 जारी किया है। चुनाव को लेकर आयोग की ओर से ट्यूटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मतदाताओं के लिए प्रोमो सांग और कालर ट्यून जारी किया गया है। मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

24 नगर निकायों के लिए छठ के बाद अलग से जारी होगी अधिसूचना

पटना, बक्सर, नालंदा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा और किशनगंज के 24 नगर निकायों के लिए तीसरे चरण में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि छठ के बाद यहां चुनाव संभव हैं। जबकि 13 नगर निकाय का चुनाव अगले साल कराया जाएगा। 13 नगर निकायों का कार्यकाल अगले वर्ष पूरा होगा।

राज्य में 261 हुई नगरपालिका की संख्या

राज्य में नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़कर 261 हो गई है। इसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत शामिल हैं। सरकार ने आठ नगर परिषद, 113 नगर नगर पंचायत नवगठित किए गए हैं। जबकि सात नगर निगम, 36 नगर परिषद, उत्क्रमित किए गए हैं। वहीं एक नगर निगम और 11 नगर परिषद का सीमा विस्तार किया गया है।

प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च करने पर आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर सकता है।

नगर पंचायत:

  • किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने की खर्च सीमा- 20 हजार रुपये
  • मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद – संबंधित निकाय के लिए वार्डवार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक के आधी होगी। उदाहरण- किसी निकाय के कुल वार्डों की संख्या 10 है तो वहां कुल वार्डों का गुणक दो लाख होता है। उसकी आधी राशि एक लाख तक मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव की खर्च सीमा होगी।
  • नगर परिषद:
  • नगर परिषद के किसी वार्ड के मामले में 40 हजार रुपयेमुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के चुनावी खर्च का फार्मूला नगर पंचायत के सदृश होगा।

नगर निगम: 

  • चार हजार से 10 हजार तक की आबादी के वार्ड के मामले में चुनावी खर्च सीमा 60 हजार
  • नगर निगम के किसी वार्ड की आबादी 10001 से 20 हजार होने पर खर्च की सीमा 80 हजार
  • मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनावी खर्च का फार्मूला नगर पंचायत के सदृश होगा। यानी कुल वार्डों के गुणक की आधी।
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