दिन भर स्पैम कॉल-मैसेज कॉल से मिलेगी राहत, ऐसा करने वाले होंगे अपराधी, केंद्र करेगा कानून में बड़ा बदलाव!

नई दिल्ली. तकनीक का इस्तेमाल कर किए जाने वाले फ्रॉड में मोबाइल का काफी इस्तेमाल होता है. कॉल और मैसेज के जरिए अक्सर लोगों को ठगने का काम किया जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब स्पैम कॉल्स या मैसेज पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है. केंद्र सरकार ऐसी कॉल्स या फिर अनचाहे संदेशों को अनुचित व्यापार गतिविधियों के तौर पर वर्गीकृत करने जा रही है. इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.

यह कदम ऐसे कॉल करने वालों या संदेश भेजने वालों को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बना देगा. अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (28) और 2 (47) के तहत अनुचित या अनचाहा कमर्शियल कम्युनिकेशन को भ्रामक और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है.

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उपभोक्ता मामलों का विभाग कुछ महीनों में इस संबंध में दिशानिर्देश लाने पर काम कर रहा है. ये निर्देश टेलीमार्केटर्स और उनकी प्रमुख संस्थाओं जैसे बैंक, रियल एस्टेट कंपनियों या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय पर जवाबदेही डालेंगे जिनका सीधा संबंध उपभोक्ताओं से होता है. क्योंकि ये संस्थाएं ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क करते हैं. इनके द्वारा बार-बार ऐसा किया जाना उपभोक्ताओं का तंग तो करता है. साथ ही इसी की आड़ में कई बार अपराधी ठगी भी कर लेते हैं. ये प्रस्तावित दिशानिर्देश परिभाषित करेंगे कि ऐसी धोखाधड़ी वाली कॉलों के अंतर्गत क्या आएगा. इन दिशा-निर्देशों के जरिए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा जो भी कम्युनिकेशन हो वह अधिकृत माध्यमों से ही हो.

आपको बता दें कि फरवरी 2024 में अनचाही व्यावसायिक कॉलों के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने के लिए एक समिति गठित हुई थी. इसका गठन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया था. इसके बाद सभी क्षेत्रों के टेलीमार्केट्स को एक सुझाव दिया गया. यह सुझाव अपने फोन नंबर के आगे 140 लगाने का था. ऐसा इसलिए किया गया ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उनके पास कॉल कहां से आ रहा है?

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