नौकरी बदली है? जानें कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपना प्रोविडेंट फंड

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अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है और अपना प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने PF को आसानी से ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं.

नौकरी बदली है? जानें कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपना प्रोविडेंट फंड

हाइलाइट्स

  • EPFO ने PF ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन आसान बनाया.
  • UAN एक्टिव और आधार, बैंक खाता से लिंक होना जरूरी.
  • PF ट्रांसफर से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.
नई द‍िल्‍ली. अगर आप नौकरी बदल रहे हैं और आपको अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना है तो इसमें कोई समस्‍या नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा के कारण नौकरी बदलते समय अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) बैलेंस को ट्रांसफर करना अब और भी आसान हो गया है. इस सुविधा के जर‍िए कर्मचारी अपने भविष्य निधि बैलेंस को नए नियोक्ता के पास बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रहती हैं. ये प्रक्रिया रिटायरमेंट कॉर्पस को एकत्रित करने में मदद करती है और इसमें कंपाउंडिंग का फायदा भी म‍िलता है. इसके अलावा, यह सेवा इतिहास को संरक्षित करती है, जो पेंशन पात्रता के लिए महत्वपूर्ण है और जल्दी निकासी पर अनावश्यक कर कटौती से बचाती है. साथ ही, यह जानकर सुकून मिलता है कि नौकरी बदलते समय आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित है.

कैसे ट्रांसफर होता है PF?
EPFO ने अपने सदस्य पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम के साथ PF ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बना दिया है. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्‍ट‍िव है और आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर से लिंक है. UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद, उपयोगकर्ता ‘वन मेंबर-वन EPF अकाउंट’ सेवा के माध्यम से ट्रांसफर अनुरोध सबमिट कर सकते हैं. इस सिस्टम में यूजर्स को अपने व्यक्तिगत और रोजगार विवरणों की पुष्टि करनी होती है, क्लेम अटेस्टेशन के लिए एक नियोक्ता का चयन करना होता है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के साथ प्रक्रिया को प्रमाणित करना होता है.

इस आसान प्रोसेस से आपका समय तो बचता ही है, साथ में मेहनत भी बच जाती है. जब कोई एंप्‍लोई एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाता है तो प‍िछले नियोक्ताओं की तरफ से सिस्टम में एक्‍ज‍िट की तारीख अपडेट की जाती है. ये ‘Manage > Mark Exit’ ऑप्‍शन के जर‍िए EPFO पोर्टल पर किया जा सकता है. ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक पिछले पीएफ खाते के खिलाफ केवल एक ट्रांसफर र‍िक्‍वेसट किया जा सकता है.

क्‍लेम स्‍टेटस चेक करें
EPFO अपने यूजर्स को क्‍लेम स्‍टेटस ट्रैक करने की सुव‍िधा भी देता है. अगर ट्रांसफर ऑनलाइन प्रोसेस किया गया है तो फिजिकल फॉर्म 13 जमा करने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, अगर कई UANs या छूट प्राप्त संस्थानों में रोजगार शामिल है, तो ऑफलाइन मैन्युअल प्रक्रिया के साथ फॉर्म 13 की आवश्यकता हो सकती है. यह सुनिश्चित करता है कि सभी परिस्थितियों को कवर किया जा सके, जिससे कई जॉब ह‍िस्‍ट्री के लिए लचीलापन रहे.

पीएफ न‍िकालने की बजाय ट्रांसफर करने के फायदे
EPFO पीएफ आकउंट को हमेशा ट्रांसफर करने की वकालत करता है. ईपीएफओ के अनुसार, पीएफ राशि को निकालने के बजाय ट्रांसफर करने से सदस्य को कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, जिससे पीएफ अकाउंट में राश‍ि तेजी से बढ़ती है. ये तरीका न केवल रिटायरमेंट फंड बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी सर्व‍िस ह‍िस्‍ट्री से जुड़े वित्तीय लाभों को बनाए रखें.

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