दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम, अब खरीद के समय दो हेलमेट देना होगा अनिवार्य

Two Helmet Rule Bike: सरकार ने दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए यह अनिवार्य किया है कि बाइक या स्कूटर की खरीद पर वाहन निर्माता कंपनी को दो सुरक्षात्मक हेलमेट देना अनिवार्य होगा. यह नियम सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.

क्या है नया प्रस्ताव?

23 जून, 2025 को सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम नए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, (Two Helmet Rule Bike) 2025 के अंतर्गत लागू होगा. अंतिम अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद से यह नियम अनिवार्य हो जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार “दोपहिया वाहन की खरीद के समय, वाहन निर्माता को BIS (Bureau of Indian Standards) के मानकों के अनुरूप दो सुरक्षात्मक हेलमेट देने होंगे.”

किन पर नहीं लागू होगा यह नियम?

यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के अंतर्गत हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त हैं, जैसे कुछ धार्मिक या विशेष श्रेणियों के लोग.

ABS भी होगा अनिवार्य

सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. 1 जनवरी 2026 से सभी नए L2 श्रेणी के दोपहिया वाहनों (जिनकी इंजन क्षमता 50cc से अधिक या गति 50 किमी/घंटा से अधिक है) में Anti-lock Braking System (ABS) लगाना भी अनिवार्य होगा. यह ABS सिस्टम भारतीय मानक IS14664:2010 के अनुरूप होना चाहिए. इससे अचानक ब्रेकिंग के दौरान वाहन के फिसलने की संभावना कम होगी.

Two Helmet Rule Bike: सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित

इन नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले, मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए 30 दिन का समय दिया है. कोई भी नागरिक या हितधारक अपने सुझाव या आपत्तियां ईमेल (comments-morth@gov.in) के जरिए भेज सकता है.

हर साल भारत में दोपहिया वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में जानें जाती हैं. इस पहल के जरिए सरकार दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है.

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