तृणमूल के नेता अनीसुर रहमान को भी मिली बेल

संवाददाता, कोलकाता

राशन वितरण घोटाले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को जमानत मिलने के बाद अब उनके करीबी माने जाने वाले व देगंगा के तृणमूल कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान को अदालत से सशर्त जमानत मिल गयी है. बुधवार को विचार भवन स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने रहमान को 50 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी.

हालांकि, उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा. साथ ही उसे मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ पूरा सहयोग भी करना पड़ेगा, यानी जब भी जरूरत पड़ी, तो उसे तलब किया जायेगा. तब उसे ईडी के समक्ष हाजिर होना होगा. रहमान को एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा और मोबाइल फोन को हर समय ऑन रखना होगा.

इसी दिन अदालत में सुनवाई के दौरान रहमान के वकील ने दावा किया कि अभी तक ईडी रहमान पर लगाये गये आरोपों को लेकर सटीक सबूत व तथ्य पेश नहीं कर पायी है. हालांकि. ईडी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच जारी है.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रहमान को सशर्त जमानत दे दी. गत वर्ष अगस्त महीने में करीब 14 घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने रहमान को गिरफ्तार किया था. उसके भाई आलिफ को भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्त में लिया था. उक्त घोटाले में पूर्व मंत्री मल्लिक के अलावा उनके करीबी माने जाने वाले व्यवसायी बकीबुल रहमान उर्फ बकीबुर को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है.

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