जुलाई से बदलेंगे कई नियम, जानिए रेलवे टिकट से लेकर टैक्स तक क्या होगा नया
Rules Change: जुलाई 2025 का महीना केवल एक नया कैलेंडर महीना नहीं, बल्कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही की शुरुआत भी है. इस दौरान कई ऐसे नियम और बदलाव लागू हो रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब, यात्रा, टैक्स और वाहन चलाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं.
नया PAN Card, अब जरूरी होगा आधार वेरिफिकेशन
अगर आप नया PAN कार्ड बनवा रहे हैं तो अब बिना आधार वेरिफिकेशन के यह संभव नहीं होगा. सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी और डुप्लीकेट PAN की समस्या को रोका जा सके. OTP आधारित आधार सत्यापन आवश्यक होगा. इससे कर चोरी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी.
रेलवे Tatkal टिकट बुकिंग
रेल मंत्रालय ने Tatkal टिकट बुकिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नये नियम लागू किए हैं. 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट/ऐप पर Tatkal टिकट केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे. 15 जुलाई 2025 से OTP आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा. इससे बॉट्स और एजेंटों द्वारा टिकट की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी.
रेल किराया में बढ़ोतरी
भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से यात्री किरायों में मामूली वृद्धि की घोषणा की है. नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी. यह निर्णय रेलवे के बढ़ते संचालन खर्चों और अधोसंरचना विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
जीएसटी (GST) नियमों में बदलाव
इसी के साथ, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने GSTR-3B फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है. अब जुलाई 2025 से यह फॉर्म नॉन-एडिटेबल (असंशोधित) होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण GSTR-1, 1A या IFF से स्वतः भर जाएगा और करदाता अब उसे मैन्युअली संशोधित नहीं कर सकेंगे. यह बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
आयकर रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ी
आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि को लेकर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह निर्णय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं की ओर से लगातार की जा रही मांगों के बाद लिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को बिना किसी दबाव के अपनी रिटर्न सही और सटीक तरीके से भरने का अवसर मिलेगा.
दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, नहीं मिलेगा फ्यूल
वहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने पुराने वाहनों पर सख्ती लागू कर दी है. 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा. यह निर्णय दिल्ली सरकार की उस नीति के तहत लिया गया है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि इलेक्ट्रिक और हरित वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा.
उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए अहम सलाह
इसके अलावा, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए कुछ अहम सलाहें भी दी गई हैं. करदाताओं को जल्द से जल्द अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी दिक्कत से बचा जा सके. व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे GSTR-3B फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि यह अब नॉन-एडिटेबल हो गया है.
IRCTC उपयोगकर्ताओं को भी Tatkal टिकट बुक करने के लिए अपना आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा वे टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. दिल्ली में रहने वाले वाहन मालिकों को चाहिए कि वे समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करें या अपने पुराने वाहनों को अपडेट कराएं ताकि आगामी प्रतिबंधों से बचा जा सके.
Also Read: भारतीय शेयर बाजार में उछाल, अमेरिका-भारत व्यापार डील की उम्मीद से बढ़ा भरोसा
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.