ग्राहकों को मिल गई आजादी! अब कहीं से भी रिपेयर करवाएं फोन, टीवी, एसी या फ्रिज, वारंटी नहीं होगी समाप्त
04

राइट टू रिपेयर कानून के तहत भारत में चार सेक्टर्स – कंजूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ऑटोमोबाइल और फार्म एक्विपमेंट को कवर किया गया है. यानी इन उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहक, राइट टू रिपेयर कानून के तहत अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी और किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर या पर्सन से सर्विस कराने के लिए आजाद होंगे और इससे वारंटी पर भी कोई खतरा नहीं होगा. (तस्वीर: Canva)