31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

Income Tax: वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त होने वाली है. यह वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. इनकम टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए 31 मार्च अहम तारीख है. इसका कारण यह है कि 31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स को कई अहम काम पूरे करना जरूरी है. ये जरूरी काम पूरा नहीं करने पर बड़ा नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं कि वे जरूरी काम क्या हैं?

एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त का भुगतान

अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको 15 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त का भुगतान करना होगा. पेमेंट करने में चूक करने पर आपको सेक्शन 234सी के तहत ब्याज चुकाना पड़ सकता है. इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90% 31 मार्च 2025 से पहले चुकाना होगा. ऐसा नहीं करने पर सेक्शन 234बी के तहत अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा.

इनकम टैक्स ओल्ड रीजीम के तहत टैक्स-सेविंग ऑप्शंस

अगर आप ओल्ड टैक्स रीजीम का पालन कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन VIA के तहत टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करना होगा.

  • सेक्शन 80सी: 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन प्राप्त करने के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्स सेविंग एफडी आदि में निवेश करें.
  • सेक्शन 80सीसीडी (1बी): एनपीएस में 50,000 रुपये तक अतिरिक्त डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है.
  • सेक्शन 80डी: हेल्थ इंश्योरेंस पर 1,00,000 रुपये तक का डिडक्शन प्राप्त करें. इसमें खुद, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए भी डिडक्शन की सीमा निर्धारित की गई है.

नई जॉब लेने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए टिप्स

अगर आपने हाल ही में जॉब बदली है, तो आपको अपने पुराने नियोक्ता से इनकम की डिटेल फॉर्म 12बी के रूप में प्राप्त कर उसे नए नियोक्ता को देना होगा. ऐसा न करने पर आपके नए नियोक्ता की ओर से कम टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है, जिससे आपको आयकर रिटर्न फाइल करते समय अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम डिपॉजिट

आपने अगर पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला है, तो हर साल कम से कम निर्धारित राशि जमा करनी जरूरी है. पीपीएफ में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट करना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है.

पुराने वित्तीय वर्षों के लिए रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल करें

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या इसमें कोई गलती पाई गई हो, तो आप इसे 31 मार्च 2025 तक रिवाइज कर सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म आईटीआर यू का इस्तेमाल करना होगा.

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को भुगतान करने की समयसीमा

फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 15 दिन (लिखित एग्रीमेंट न होने पर) या 45 दिन (लिखित एग्रीमेंट होने पर) में भुगतान करना जरूरी है. अगर यह समय सीमा पार कर दी जाती है, तो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर के तहत खर्चों की अनुमति नहीं मिलेगी.

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टैक्स सेविंग के लिए गेंस और लॉस एडजस्टमेंट

अगर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में अच्छा गेंस हुआ है, तो आप टैक्स सेविंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स बेच सकते हैं, जिन पर आपको लॉस हो रहा है. इस लॉस को गेंस के साथ सेट-ऑफ करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस दोनों के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को सिर्फ लॉन्ग टर्म गेंस के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है.

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